mainकारोबार

आयकर विभाग अब खंगाल सकेगा सोशल मीडिया अकांउट और ई-मेल–विभाग एक अप्रैल से लागू करेगा नया नियम

आयकर विभाग की तरफ से एक अप्रैल को नया कानून लागू होगा। आयकर के नए कानून में इनकम टैक्‍स विभाग के अधिकारियों को लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट और ई-मेल तक खंगालने की छूट मिलेगी। आयकर विभाग लोगों के बिट क्वॉइन में निवेश को तलाशने के लिए डिजिटल एक्सेस भी ले सकेगा। आयकर विभाग अधिकारियों को इनकम टैक्‍स बिल 2025 में ये अधिकार दिए जाएंगे।
आयकर विभाग अपने नियमों में एक अप्रैल से नए नियम लागू करेगा। नए कानून लागू होने के बाद आयकर विभाग की सख्ती बढ़ जाएगी। आयकर विभाग के पास जांच के अधिकारों में इजाफा हो जाएगा और लोगों के एक-एक पैसे पर नजर रहेगी। गड़बड़ी मिलने पर आयकर विभाग कार्रवाई भी सख्त करेगा।

कोई टैक्स चोरी न हो पाए, इसके लिए आयकर विभाग हर निवेश और संपत्ति तक अपनी पहुंच बनाएगा। आयकर विभाग अब क्रिप्‍टो करेंसी में निवेश से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। नए आयकर बिल में डिजिटल क्षेत्र में मौजूदा तलाशी और जब्ती को लेकर प्रावधान किया गया है।

इसमें अधिकारी वर्चुअल संपत्तियों की जांच कर सकेंगे। हालांकि पहले भी ऐसे प्रावधान थे, जिनकों अब नए बिल में भी शामिल किया गया है। फिलहाल आयकर अधिनियम की धारा 132 पुस्तकों, खातों या अन्य दस्तावेजों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे दस्तावेजों के निरीक्षण करके जब्त करने का अधिकार देता है। इसके तहत डिजिटल एक्सेस भी लिए जा सकेंगे।
बॉक्स
क्रिप्‍टो करेंसी खरीदने वालों पर रहेगी नजर
देश में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करने वालों पर विभाग की नजर रहेगी। फिलहाल देश में क्रिप्टो में ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसमें एक प्रतिशत के स्रोत पर टैक्स कटौती भी होती है। इस लिए कई लोग क्रिप्टो की जानकारी को छुपाकर रखते हैं। नया कानून टैक्स चोरों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में खामियों का फायदा उठाने से रोकेगा।

Back to top button